नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निलंबित एवं पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज करने के दिए आदेश  

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

नैनीताल। नैनीताल फ्लैट मैदान में नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। जबकि पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर इन अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। मामले में मुख्य सचिव से भी जांच कर रिपोर्ट 10 दिन में पेश करने और अधिशासी अधिकारी को 50 हजार रुपये की राशि याचिकाकर्ता रमेश सजवाण को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। 

यह भी पढ़ें 👉  आम्रपाली विश्वविद्याल में आयोजित हुआ सत्ताईसवाँ वार्षिकोत्सव ’स्पन्दन 2026’   

बताते चलें कि कोर्ट के आदेश पर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल मंगलवार को भी कोर्ट में हाजिर हुए थे। मामले के अनुसार फ्लैट में झूलों का टेंडर नगरपालिका नैनीताल ने 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए देहरादून के रमेश सजवाण को करीब 6.75 लाख रुपये में दिया था। इसके लिए किशन पाल भारद्वाज ने भी आवेदन किया था, जिसे पालिका ने निरस्त कर दिया था। पालिका ने यह प्रक्रिया बिना निविदा आमंत्रित किए ही कर दी थी, जिसे किशन भारद्वाज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में 10 अक्टूबर को मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नगर पालिका नैनीताल को उसी दिन झूले हटाने के निर्देश दिए थे और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश का पालन करने की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। लेकिन फ्लैट से झूलों को 12 अक्टूबर तक भी पूरी तरह नहीं हटाया गया था। जिससे कोर्ट ने पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी को कोर्ट में तलब किया और कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया।मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। हाईकोर्ट ने खेल मैदान में 6 हफ्ते तक व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति देने पर गंभीर रुख अपनाया और खुद संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया है। खंडपीठ ने पूरे मामले में वित्तीय अनियमितताएं होने पर संज्ञान लिया है। जिसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  शैमफोर्ड स्कूल की छात्रा गुनगुन कबड़वाल ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में हासिल की 35वीं ऑल इंडिया  रैंक
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: High court news nainital news Uttarakhand High Court ordered to suspend the executive officer of the municipality and seize the powers of the municipality president regarding the swings installed against the rules Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

युवक ने धारदार ब्लेड से गला रेतकर कर ली आत्महत्या   

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  खटीमा। यहां भूड़ क्षेत्र में एक युवक द्वारा धारदार ब्लेड से गला रेतकर आत्महत्या करली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार, भूड़ निवासी दीपक सिंह (29) पुत्र बहादुर सिंह ने सोमवार अपराह्न अपने घर के बाथरूम में खुद को बंद […]

Read More
उत्तराखण्ड

ड्यूटी के दौरान गंभीर हादसे में घायल हुए आरक्षी संजय कुमार का उपचार के दौरान हुआ आकस्मिक निधन   

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। ड्यूटी के दौरान गंभीर हादसे में घायल हुए जिले के भवाली कोतवाली में तैनात आरक्षी संजय कुमार का उपचार के दौरान उनका आकस्मिक निधन हो गया। इस दुखद घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर फैल गई। सोमवार को हल्द्वानी क्षेत्र के मेडिकल चौकी प्रांगण में […]

Read More
उत्तराखण्ड

हनुमान मंदिर के बाहर मुर्गे का कटा सिर मिलने से भड़का आक्रोश

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  किच्छा। यहां टैम्पो स्टैंड पर हनुमान मंदिर के बाहर सुबह-सुबह मुर्गे का कटा हुआ सिर मिलने से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग भी वहां पहुंच गए और मामले की जांच […]

Read More