नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निलंबित एवं पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज करने के दिए आदेश  

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

नैनीताल। नैनीताल फ्लैट मैदान में नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। जबकि पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज कर दिए गए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर इन अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। मामले में मुख्य सचिव से भी जांच कर रिपोर्ट 10 दिन में पेश करने और अधिशासी अधिकारी को 50 हजार रुपये की राशि याचिकाकर्ता रमेश सजवाण को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। 

यह भी पढ़ें 👉  पवित्र चित्रशिला धाम : विवादित चौपाटी पर चली प्रशासन की जेसीबी

बताते चलें कि कोर्ट के आदेश पर पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल मंगलवार को भी कोर्ट में हाजिर हुए थे। मामले के अनुसार फ्लैट में झूलों का टेंडर नगरपालिका नैनीताल ने 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए देहरादून के रमेश सजवाण को करीब 6.75 लाख रुपये में दिया था। इसके लिए किशन पाल भारद्वाज ने भी आवेदन किया था, जिसे पालिका ने निरस्त कर दिया था। पालिका ने यह प्रक्रिया बिना निविदा आमंत्रित किए ही कर दी थी, जिसे किशन भारद्वाज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में 10 अक्टूबर को मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नगर पालिका नैनीताल को उसी दिन झूले हटाने के निर्देश दिए थे और 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश का पालन करने की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। लेकिन फ्लैट से झूलों को 12 अक्टूबर तक भी पूरी तरह नहीं हटाया गया था। जिससे कोर्ट ने पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी को कोर्ट में तलब किया और कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया।मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। हाईकोर्ट ने खेल मैदान में 6 हफ्ते तक व्यावसायिक गतिविधियां करने की अनुमति देने पर गंभीर रुख अपनाया और खुद संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया है। खंडपीठ ने पूरे मामले में वित्तीय अनियमितताएं होने पर संज्ञान लिया है। जिसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  विजिलेंस ने सिविल न्यायालय में तैनात कर्मचारी को 3500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार   
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: High court news nainital news Uttarakhand High Court ordered to suspend the executive officer of the municipality and seize the powers of the municipality president regarding the swings installed against the rules Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल : युवक पर शौचालय में मौजूद महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी भवन स्थित महिला शौचालय में सुबह करीब 11:30 बजे एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में छिपा मिला। आरोप है कि युवक फायर सेफ्टी पाइप पर बैठकर महिलाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। जानकारी के अनुसार एक […]

Read More
उत्तराखण्ड

ऑपरेशन कालनेमि : तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के दो पुरुष और एक महिला पुलिस गिरफ्त में 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हरिद्वार। में ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पुलिस ने अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.55 लाख रुपये नकद, एक लग्जरी कार, आईफोन […]

Read More
उत्तराखण्ड

रामपुर रोड में ट्रक की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की मौत  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी। यहां रामपुर रोड स्थित नेक्सा शोरूम के पास शुक्रवार (आज) एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के पूर्व जवान की मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। यह भी पढ़ें 👉  हरेला पर्व पर प्रकृति […]

Read More