नैनीताल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का एक बार फिर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 11जुलाई के अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंचायतीराज अधिनियम के अनुरूप ही चुनाव कराए जाएं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने दो जगह वोटर होने वाले प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित करने संबंधी आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कोर्ट ने यह साफ किया कि दोहरी मतदाता सूची में नाम रखने वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं। आयोग की दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट नेफिर दोहराया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पंचायतीराज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। यदि कोई प्रत्याशी आदेश से प्रभावित है और खुद को पीड़ित मानता है, तो वह चुनाव के बाद इलेक्शन
पिटिशन दाखिल कर सकता है।
कोर्ट के इस फैसले से निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा संदेश गया है, वहीं आयोग की याचिका खारिज होने से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
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