खबर सच है संवाददाता
उत्तराखण्ड। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-75/xxxiv (15)G/25-31 (सा0)/2015 दिनांक 01 जनवरी 2025 एवं राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 3397/रा०नि०आ०’3/ 1410 /2025 दिनांक 17 जनवरी 2025 द्वारा राज्य के नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु राज्य के समस्त नगर स्थानीय निकायो के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध निकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्यरत कार्मिको / कारीगरो/ मजदरों हेतु मतदान दिवस 23 जनवरी 2025 (दिन बृहस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, तथा उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले कोषागार तथा उप कोषागारों में भी अवकाश घोषित किया गया है।
अतः शासन की उक्त अधिसूचना के क्रम में जनपद गढ़वाल के समस्त नगर स्थानीय निकायो के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय / शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध निकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्यरत कार्मिको / कारीगरो/ मजदरों हेतु मतदान दिवस 23 जनवरी 2025 (दिन बृहस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तथा उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले कोषागार तथा उप कोषागार भी बंद रहेंगे।