चरस तस्करी की आरोपी युवती को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा 

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने चरस तस्करी के मामले में नेपाली युवती अनुष्का को 20 साल के कठोर कारावास और 1,50000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसके फरार होने के बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया था। बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद उसे सजा सुनाई गई।

यह भी पढ़ें 👉  संविधान बचाओ - लोकतंत्र बचाओ को इंडिया गठबंधन की पार्टियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन 

मामले के अनुसार दार्चुला नेपाल के दुमलिंग निवासी अनुष्का बुढ़ाथोकी वर्ष 2021 में धारचूला झूलापुल पर एक किलो चार सौ ग्राम चरस के साथ पकड़ी गई थी। वह इस चरस को अपनी जांघों में बांधकर नेपाल से भारत ला रही थी। उसके खिलाफ धारचूला थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसका मामला विचाराधीन था और इसी आठ अगस्त को सुनवाई होनी थी। सुनवाई से दो दिन पहले छह अगस्त को वह बंदीगृह से फरार हो गई थी। उसकी अनुपस्थिति में ही तय तिथि को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने उसे दोष सिद्ध करार देते हुए उसके खिलाफ स्थायी गैर जमानती वारंट जारी किया था। बृहस्पतिवार को गिरफ्तार करने के बाद अभियोजन पक्ष ने अनुष्का को न्यायालय में पेश किया। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने दोष सिद्ध अनुष्का को 20 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  एसएसपी नैनीताल डॉ मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में AHTU नैनीताल ने स्कूली बच्चों को बाल अपराध, साइबर क्राइम एवं सुरक्षा के प्रति किया जागरूक 
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: a girl accused of charas smuggling pithoragarh news the court sentenced her to 20 years of rigorous imprisonment and a fine of one lakh fifty thousand rupees Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

लोगों की सेहत से खिलवाड़ पड़ा भारी, 17 मामलों में ₹3.45 लाख का जुर्माना  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ पर नैनीताल जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दूध-खोया में मिलावट, एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने, गंदगी में खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा जरूरी लाइसेंस या पंजीकरण नहीं होने जैसे मामलों में 17 मामलों की सुनवाई के बाद कुल 3 […]

Read More
उत्तराखण्ड

जान से मारने की धमकी और धोखाधड़ी के आरोप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ देहरादून की कैंट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मंत्री की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी, मारपीट, जान से मारने की धमकी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और […]

Read More