खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की अवहेलना पर ब्यापारी को छह माह का कारावास एवं दो लाख अर्थदंड की सजा

ख़बर शेयर करें -


खबर सच है संवाददाता

हल्द्वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा अशोक कुमार मै0 अशोक कुमार अनिल कुमार, मीरा मार्ग हल्द्वानी को बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करने के आरोप में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 63 सपठित धारा 31 (1) के अन्तर्गत छ: माह के साधारण कारावास तथा दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  ऋषिकेश में बस अड्डे के पास भीषण आग से मची अफरातफरी

यह भी पढ़े

https://khabarsachhai.com/2021/10/01/under-the-leadership-of-former-mla-bhandari-villagers-gherao-the-chief-of-pwd/

कैलाश चन्द्र टम्टा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा 24 जनवरी 2018 को निरीक्षण के दौरान उक्त खाद्य कारोबारकर्ता को बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करते हुए पाये जाने पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के सम्मुख वाद दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई के उपरान्त उपरोक्तानुसार जुर्माना एवं साधारण कारावास का निर्णय सुनाया।

यह भी पढ़ें 👉  डेढ़ सौ की गजक के बदले महिला को दे दिए दो लाख पांच हजार, तीन घंटे की खोजबीन के बाद पुलिस ने दिलाया वापस 

Join our whatsapp group

https://chat.whatsapp.com/GNmgVoC0SrIJYNxO5zGt0F

Join our telegram channel:

https://t.me/joinchat/YsCEm7LVdWtiYzE1

आगामी त्योहारों की तैयारी के मध्यनजर जनपद नैनीताल में माह सितम्बर में खाद्य तेल की गुणवत्ता रखने हेतु मार्केट सर्वे के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न ब्रांडों के खाद्य तेलों के 10 नमूने संग्रहित कर जॉच हेतु प्रेषित किये गये है। इसके अतिरिक्त विभिन्न खाद्य पदार्थों के दूध, घी, बेसन, मिर्च, दाल आदि के 19 नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गये है। प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी नैनीताल के न्यायालय में 15 वाद दायर किये गये है।

यह भी पढ़ें 👉  लक्सर कोतवाली क्षेत्र में ईंट भट्टे के पास बने तालाब में तैरता मिला एक युवक का शव   

हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार  के लिए कृपया हमें   [email protected]  ईमेल करें  या 91-9719566787 पर संपर्क करें।

विज्ञापन

Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Biyapari sentenced to six months imprisonment and two lakh fine nainital news

More Stories

उत्तराखण्ड

दीपावली का त्योहार मनाने घर जा रहे चार लोगो की सड़क हादसे में मौत जबकि तीन लोगों की हालात गंभीर  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता     नानकमत्ता।  यहां धनतेरस पर काम से छुट्टी लेकर दीपावली का त्योहार मनाने घर जा रहे सात लोग तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबनेसे हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान तीन की तो मौके पर ही मौत हो गई, […]

Read More
उत्तराखण्ड

पूर्व मुख्यमंत्री स्व. पं. नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती एवं 7वीं पुण्यतिथि पर महानगर कांग्रेस ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता   हल्द्वानी। उत्तराखंड के विकास पुरुष, जननायक एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. पं. नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती एवं 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज हल्द्वानी महानगर कांग्रेस द्वारा स्वराजआश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसजनों ने पं. तिवारी के […]

Read More
उत्तराखण्ड

भवाली स्थित कैंचींधाम के समीप गोली लगने से होटल कर्मचारी की मौत  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता     भवाली। नैनीताल जिले के भवाली स्थित कैंचींधाम के समीप गोली लगने से होटल कर्मचारी की मौत हो गईं।फोरेंसिक टीम द्वारा सैम्पल लेने के साथ ही पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी है। नैनीताल के कैंचींधाम आश्रम के समीप शुक्रवार रात एक निजी होटल में कुछ लोग […]

Read More