खबर सच है संवाददाता
हल्द्वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा अशोक कुमार मै0 अशोक कुमार अनिल कुमार, मीरा मार्ग हल्द्वानी को बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करने के आरोप में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 63 सपठित धारा 31 (1) के अन्तर्गत छ: माह के साधारण कारावास तथा दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
यह भी पढ़े
https://khabarsachhai.com/2021/10/01/under-the-leadership-of-former-mla-bhandari-villagers-gherao-the-chief-of-pwd/
कैलाश चन्द्र टम्टा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा 24 जनवरी 2018 को निरीक्षण के दौरान उक्त खाद्य कारोबारकर्ता को बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करते हुए पाये जाने पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के सम्मुख वाद दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई के उपरान्त उपरोक्तानुसार जुर्माना एवं साधारण कारावास का निर्णय सुनाया।
Join our whatsapp group
https://chat.whatsapp.com/GNmgVoC0SrIJYNxO5zGt0F
Join our telegram channel:
https://t.me/joinchat/YsCEm7LVdWtiYzE1
आगामी त्योहारों की तैयारी के मध्यनजर जनपद नैनीताल में माह सितम्बर में खाद्य तेल की गुणवत्ता रखने हेतु मार्केट सर्वे के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न ब्रांडों के खाद्य तेलों के 10 नमूने संग्रहित कर जॉच हेतु प्रेषित किये गये है। इसके अतिरिक्त विभिन्न खाद्य पदार्थों के दूध, घी, बेसन, मिर्च, दाल आदि के 19 नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गये है। प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी नैनीताल के न्यायालय में 15 वाद दायर किये गये है।
हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] ईमेल करें या 91-9719566787 पर संपर्क करें।
विज्ञापन