कारोबारी की हत्या में नाबालिग सह अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई18 साल की सजा  

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

हल्द्वानी। कारोबारी की हत्या में साथ देने पर नाबालिग को कोर्ट ने 18 साल की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी को पहले ही आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। 

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 20 नवंबर 2017 का हल्द्वानी मुखानी क्षेत्र का है जहां बिजली कारोबारी विकास अग्रवाल की बकाया के लेनदेन को लेकर हत्या कर दी गई थी। विकास अग्रवाल का शव कमलुवागांजा भरतपुर क्षेत्र में मिला था। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि रुपये के लेनदेन के विवाद को लेकर तहसीम निवासी उधम सिंह नगर किच्छा और गुलफाम निवासी काजीबाग काशीपुर ने उसकी हत्या की साजिश रची। तहसीम को विकास के एक लाख रुपये देने थे लेकिन तहसीम ने रुपये देने के बजाय गुलफाम के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने गुलफाम पर धारा 302/34 समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वारदात के समय गुलफाम की उम्र 17 साल थी उसने 20 हजार रुपये के लालच में तहसीम का साथ दिया। अदालत तहसीम को साल 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।

यह भी पढ़ें 👉  खेल महाकुंभ में शैमफोर्ड स्कूल के छात्र-छात्राओं ने लहराया परचम 

पूरे मामले में सबूत और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश/ पोक्सो कोर्ट नंदन सिंह की कोर्ट ने हत्या में साथ देने का दोषी पाया गया। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामले में नौ गवाह पेश किए गए थे। हत्या क्रूर तरीके से की गई थी। गुलफाम वारदात के समय नाबालिग था नियम के अनुसार नाबालिग को उम्र कैद और फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, साथ ही 16 साल से ज्यादा और 18 साल से कम उम्र के नाबालिग पर अपराध के मामले में सजा सुनाई जा सकती है। कोर्ट ने गुलफाम को18 साल की सजा के साथ-साथ ₹40000 का अर्थदंड भी लगाया है।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: court news Court sentenced minor co-accused in businessman's murder to 18 years Haldwani news Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

बुलडोजर पर सुप्रीम फैसला ! घर एक सपने की तरह होता है, आरोपी होने पर आप किसी का भी घर नहीं गिरा सकते  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता  नई दिल्ली। देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण अभियान से संबंधित अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में  बुधवार (आज) न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए फैसला देते हुए कहा कि आरोपी होने पर […]

Read More
उत्तराखण्ड

प्रेस वार्ता कर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने जिला पुलिस एवं प्रशासन पर लगाये पुश्तैनी जमीन पर कब्जे के आरोप 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। भाजपा किसान मोर्चा के हल्दूचौड़ मंडल महामंत्री विनीत कबड़वाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन से हुई लाखों की तार बाड़ चोरी व जमीन अवैध रूप से कब्जाने के प्रयास का गंभीर आरोप लगाए। विनीत का आरोप है कि उनकी मुक्तेश्वर क्षेत्र की पुश्तैनी जमीन […]

Read More
उत्तराखण्ड

तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी, एक की मौत चार अन्य घायल

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  उधमसिंह नगर। यहां मोहल्ला रम्पुरा से आ रही बरात की कार सोमवार देर रात शाहबाद-बिलारी मार्ग पर किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुस गई। हादसे में कार सवार रुद्रपुर सीट से विधायक रहे राजकुमार ठुकराल के प्रतिनिधि व भाजपा नेता अनिल कुमार उर्फ बंटी उम्र 35 वर्ष की […]

Read More