खबर सच है संवाददाता
हरिद्वार। यहां दो युवकों ने नाबालिक लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने के आरोपियों को कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर व भगाकर सेक्स रैकेट में धकलने के मामले में विशेष पॉस्को जज/अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी ने आरोपी दो युवकों को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी दोनों युवकों को 10 वर्ष कठोर कारावास और 1.14 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को छः-छः माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 9 सितंबर 2021 कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में एक नाबालिक छात्रा घर से लापता हो गई थी। छानबीन करने के दौरान पीड़ित किशोरी के चाचा ने बताया कि उसने पीड़ित छात्रा को आरोपी बृजेश कुमार शुक्ला व संदीप के साथ जाते हुए देखा था। पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया कि पुत्री को अपने रिश्तेदार व जान पहचान में तलाश किया पर उसका कोई पता नहीं चला। वही शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़ित छात्रा को आरोपियों के कब्जे से बरामद किया था। जहां पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि दोनों आरोपियों ने उसे घर से बहला फुसलाकर ले जाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी, गाली गलौच, छेड़छाड़ कर वेश्यावृत्ति की थी। पुलिस ने दोनों आरोपी बृजेश व संदीप के खिलाफ संबंधित धाराओं व पॉस्को एक्ट में केस दर्ज कराया था।