अदालत ने रिश्वत के आरोपी वन दरोगा को सुनाई तीन साल कठोर कारावास की सजा  

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हल्द्वानी। उत्तराखंड सतर्कता अधिष्ठान की कार्रवाई में रामनगर के गुलजारपुर वन चौकी के तत्कालीन वन दरोगा शैलेन्द्र कुमार चौहान को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाते हुए अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
 
जनपद ऊधमसिंहनगर निवासी फईम अहमद ने 01 अप्रैल 2019 को हल्द्वानी सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार फईम अहमद, नफीस अहमद और नियाज अली अपने डंपरों से रामनगर की कोसी नदी से रेत ढोने का कार्य करते थे। 07 मार्च 2019 कोजब उनके डंपर टोकन कटवाकर नदी में गए तो रेन्जर आर के वर्मा और वन दरोगा शैलेन्द्र चौहान ने उनके वाहनों को जब्त कर लिया और छोड़ने के एवज में रिश्वत की मांग की। सतर्कता अधिष्ठान की नैनीताल सेक्टर ट्रैप टीम ने मामले की जांच की और शिकायत को सही पाया। इसके बाद 02 अप्रैल 2019 को वन दरोगा शैलेन्द्र कुमार चौहान को 1,00,000रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की रकम मौके पर बरामद हुई। मामले में धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के तहत केस दर्ज किया गया। अदालत का फैसलामामले की सुनवाई हल्द्वानी में विशेष न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 01 अप्रैल 2025 को अदालत ने शैलेन्द्र कुमार चौहान को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 
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TAGS: court news Haldwani news The court sentenced him to three years of rigorous imprisonment The court sentenced the forest inspector accused of taking bribe to three years of rigorous imprisonment The forest inspector accused of taking bribe uttarakhand news

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