खबर सच है संवाददाता
नैनीताल। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में लाभार्थियों का चयन तथा अपात्र परिवारों के राशन कार्डों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही के साथ ही जनहित में पात्रता अनुसार राशन कार्ड धारकों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के उपरान्त कार्ड धारक का कार्ड पात्रता के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने आय के आधार पर कार्ड धारकों की पात्रता के मानकों की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ऐंसे परिवार आते हैं जिनकी मासिक आय पन्द्रह हजार रूपये से कम हो, अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत ऐंसा परिवार आता है जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांगता से पीड़ित अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हों और जिनकी आय का साधन न हो जबकि राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय पॉच लाख रूपये से कम हो।
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जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण से अपेक्षा करते हुए कहा है कि कार्ड धारकों की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र राशन कार्डधारक हैं वे अपना राशन कार्ड निरस्त करवायें तथा जिन पात्र परिवारों का राशन कार्ड न बना हो या जिन राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड में फोटो तथा आधार कार्ड ऑनलाइन वेलिडेट नहीं है, वे 15 दिन के भीतर आवश्यक अभिलेख यथा आधार कार्ड की छायाप्रति व मुखिया की पासपोर्ट साईज फोटो ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में व शहरी क्षेत्र में अपने निकटतम पूर्ति निरीक्षक कार्यालय तथा जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कर ऑनलाइन आधार वेलिडेशन करवायें।
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