हाईकोर्ट नैनीताल ने बनभूलपुरा हिंसा में फईम की मौत की जांच एसआईटी से कराने और जांच अधिकारी को जिले से बाहर ट्रांसफर करने के दिए आदेश  

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की मौत के मामले में पुलिस जांच पर सख्त रुख अपनाते हुए इस केस की जांच एसआईटी से कराने एवं मामले की जांच कर रहे अधिकारी नीरज भाकुनी को जिले से बाहर ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी स्वयं करेगा।

मुख्य न्यायाधीश जी एस नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि जिम्मेदार अधिकारी स्वयं ही मामले की जांच कर रहा है, अंतिम रिपोर्ट भी वही पेश कर रहा है और उसी केस का निस्तारण कर रहा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्षता के मानकों के खिलाफ है, जबकि इस केस में हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

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बताते चलें कि यह याचिका मृतक फईम के भाई परवेज ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गई थी। परिजनों ने कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की, लेकिन ना तो जांच हुई और ना ही मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद 6 मई 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने पुलिस को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से मांग की गई थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और परिवार को सुरक्षा भी दी जाए। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस केस को एसआईटी को सौंपते हुए उसकी मॉनिटरिंग स्वयं करने का फैसला लिया है।

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