कार्यालय अवधि में मद्यपान सेवन पर कनिष्ठ सहायक तत्काल प्रभाव से निलंबित 

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चंपावत। जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, चंपावत में कार्यरत कनिष्ठ सहायक (स्थापना) दिनेश चंद्र को 10 जुलाई को कार्यालय अवधि के दौरान नशे की हालत में पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

सूचना पर कोतवाली चंपावत द्वारा उन्हें चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ चिकित्सा अधिकारी डॉ गौरांग जोशी द्वारा जारी रिपोर्ट में उनके मद्यपान की पुष्टि की गई। साथ ही पुलिस द्वारा उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत ₹500 का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया।

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प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, जिला पंचायतराज अधिकारी भूपेंद्र आर्य द्वारा उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम -4(1) के अंतर्गत दिनेश चंद्र को निलंबित करते हुए उन्हें मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, चंपावत से संबद्ध किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार अनुमन्य जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।यह कार्यवाही शासकीय कार्यालयों में अनुशासन, मर्यादा एवं कार्य संस्कृति बनाए रखने की दिशा में की गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, विशेष रूप से नशे की अवस्था में कार्य करना, अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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