12 साल पर न्यायालय से दोषमुक्त हुए अपहरण के आरोपी पुलिस कर्मी  

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

नैनीताल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ज्योत्सना की अदालत में वर्ष 2010 में घटित बेतालघाट की घटना के संबंध में दो पुलिसकर्मियों जिनमें तत्कालीन एसओजी अल्मोड़ा के कांस्टेबल देवीदत्त पांडे तथा कॉन्स्टेबल संदीप सिंह को धारा 342,352,448, 365,34 आईपीसी में दोषमुक्त किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी किरण फर्त्याल द्वारा न्यायालय में यह कहकर वाद दायर किया गया था, कि दिनांक 22/12/2010 को समय लगभग दिन के 1:00 बजे उनके निवास स्थान कालाखेत थाना बेतालघाट जिला नैनीताल में 4-5 लोग हथियारों से लैस होकर अल्टो कार से आए तथा उसे तथा उसके पति को बलपूर्वक जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर अल्मोड़ा ले गए। जब मौके पर गांव वाले इकट्ठा हुए और उनका विरोध किया गया तो इन हथियारबंद लोगों ने खुद को एसओजी का होना बताया तथा गोली चलाने की धमकी दी। जिसके बाद अभियुक्त गण वादी किरण फर्त्याल तथा उसके पति विजय फर्त्याल को अल्मोड़ा थाना उठा ले गए। जहां दोनों को रात भर थाने में बंद रखा गया तथा सुबह वादी को छोड़कर उसके पति विजय फर्त्याल को झूठे चरस के मामले में फसा कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद मामला वर्ष 2011 में न्यायालय में चला। वादी पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए। जबकि अभियुक्तगणों की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता पंकज कुलौरा द्वारा न्यायालय में यह तर्क रखा गया की वादी द्वारा अपने पति को चरस के मामले से बचाने के लिए अभियुक्तगणों को झूठा फंसाया गया है। क्योंकि वादी के पति विजय फर्त्याल को उसी दिन तथा उसी समय अल्मोड़ा पुलिस द्वारा 1 किलो 585 ग्राम अवैध चरस के साथ पकड़ा गया था। जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा अवैध चरस के मामले में उसे 10 साल का कारावास तथा ₹100000 का जुर्माना हुआ है। उस मामले में दोनों पुलिसकर्मी पुलिस टीम के सहयोगी थे। जिस कारण उन पर कोई अपराध नहीं बनता है और उन्हें झूठा फंसाया गया है। न्यायालय द्वारा पुलिसकर्मियों के पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तथा वादी के अपने मामले को साबित न किए जाने के कारण दोनों पुलिसकर्मियों को दोषमुक्त कर दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुलौरा के साथ अधिवक्ता रितेश सागर व सुधीर सिंह रहे। अधिवक्तागण ने इसे न्याय की जीत बताया।

यह भी पढ़ें 👉  अचानक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार टकराई डिवाइडर से 

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: court news nainital news Police personnel accused of kidnapping acquitted from court after 12 years Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

बुलडोजर पर सुप्रीम फैसला ! घर एक सपने की तरह होता है, आरोपी होने पर आप किसी का भी घर नहीं गिरा सकते  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता  नई दिल्ली। देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण अभियान से संबंधित अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में  बुधवार (आज) न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए फैसला देते हुए कहा कि आरोपी होने पर […]

Read More
उत्तराखण्ड

प्रेस वार्ता कर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने जिला पुलिस एवं प्रशासन पर लगाये पुश्तैनी जमीन पर कब्जे के आरोप 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। भाजपा किसान मोर्चा के हल्दूचौड़ मंडल महामंत्री विनीत कबड़वाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन से हुई लाखों की तार बाड़ चोरी व जमीन अवैध रूप से कब्जाने के प्रयास का गंभीर आरोप लगाए। विनीत का आरोप है कि उनकी मुक्तेश्वर क्षेत्र की पुश्तैनी जमीन […]

Read More
उत्तराखण्ड

तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी, एक की मौत चार अन्य घायल

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  उधमसिंह नगर। यहां मोहल्ला रम्पुरा से आ रही बरात की कार सोमवार देर रात शाहबाद-बिलारी मार्ग पर किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुस गई। हादसे में कार सवार रुद्रपुर सीट से विधायक रहे राजकुमार ठुकराल के प्रतिनिधि व भाजपा नेता अनिल कुमार उर्फ बंटी उम्र 35 वर्ष की […]

Read More