खबर सच है संवाददाता
देहरादून। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
आवेदन 20 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग व ऐसे बच्चे जो विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 80 हजार से कम है, वह कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं।