खबर सच है संवाददाता
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की अदालत ने हल्द्वानी की महिला से 74 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी और हल्द्वानी एमबी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी प्रोफेसर ने हल्द्वानी के शिवपुरी भवानी गंज निवासी पल्लवी गोयल पत्नी आलोक गोयल से पत्नी के इलाज और अपने घरेलू खर्च चलाने हेतु एवं मकान दिलाने के नाम पर वर्ष 2019 में कुल 74 लाख धोखाधड़ी से हड़प लिए और बिहार के पटना फरार हो गया।
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महिला ने जब पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने पीड़िता के साथ गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके विरुद्ध मुखानी में दो मामले भी दर्ज हैं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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