रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के बाद मिला स्टे   

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हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट से बनभूलपुरा के 50 हजार लोगों को मिली राहत। बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मिला स्टे। साथ ही अगली सुनवाई के लिये 7 फरवरी की तारीख़ दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओक की बेंच कर रही है सुनवाई। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे के दावे वाली जमीन से 4500 से ज्यादा परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4500 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 हजार लोगों को हटाने के लिए केवल एक सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो।

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बताते चलें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ठीक है कि रेलवे वहां सुविधा का विकास करना चाहता है। लेकिन 50 हजार लोगों को इस तरह एक हफ्ते में नहीं हटाया जा सकता है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो।

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TAGS: Haldwani news Stay granted after hearing from Supreme Court in railway land encroachment case Uttrakhand news

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