नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में सिविल जज (सीनियर डिविजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट एवं औषधि निरीक्षक नैनीताल अर्चना व अन्य सदस्यों द्वारा सयुक्त रूप से “सुरक्षित दवा-सुरक्षित जीवन” अभियान के अनुक्रम में भवाली में 09 मेडिकल स्टोरों का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड दवाईयों की जांच एवं मौके पर पाई गई अनियमितताओं के क्रम में चार मेडिकल स्टोरों को चार दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही एक मेडिकल स्टोर का क्रय-विक्रय रोका गया। इस दौरान मेडिकल स्टोरों में नियमानुसार कैश मेमो मैंटेन करने, लेबल्ड एक्सपायरी बॉक्स बनाने, सभी ग्राहकों को बिल उपलब्ध कराने, एक्सपायरी दवाइयों के सही रख रखाव व साफ सफाई बनाए रखने, सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता आदि के लिए निर्देश दिए गये।
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