आश्रितों को 90 लाख रुपये का मुआवजा देने के दिए निर्देश

उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मृतक लोकगायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये का मुआवजा देने के दिए निर्देश 

    खबर सच है संवाददाता     नैनीताल। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए मृतक लोकगायक पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर एक […]

Read More