Biyapari sentenced to six months imprisonment and two lakh fine

उत्तराखण्ड
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की अवहेलना पर ब्यापारी को छह माह का कारावास एवं दो लाख अर्थदंड की सजा
- " खबर सच है"
- 1 Oct, 2021
खबर सच है संवाददाता हल्द्वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा अशोक कुमार मै0 अशोक कुमार अनिल कुमार, मीरा मार्ग हल्द्वानी को बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करने के आरोप में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 63 सपठित धारा 31 (1) के अन्तर्गत छ: माह के साधारण कारावास तथा दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित […]
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