Now the widowed daughter-in-law is also entitled to a job from the deceased's dependent quota
उत्तराखण्ड
अब मृतक आश्रित कोटे से विधवा पुत्रवधू भी नौकरी की हकदार
खबर सच है संवाददाता देहरादून। राज्य में अब मृतक आश्रित कोटे से पुत्र वधू को भी नौकरी का हकदार माना जाएगा। मृत सरकारी सेवक के कुटुंब में विधवा पुत्रवधू को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली 1974) […]
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