Supreme Court orders to maintain status quo at Interstate Bus Terminal Goulapar
दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल गौलापार पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
- " खबर सच है"
- 4 Jan, 2024
उत्तराखंड सरकार, वन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और डीएम को नोटिस जारी कर मांगा जबाब खबर सच है संवाददाता नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में हल्द्वानी के गौलापार में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) बनाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, वन […]
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