The court sentenced the father accused of killing his son to life imprisonment and a fine of ten thousand rupees

उत्तराखण्ड
न्यायालय ने पुत्र की हत्या के आरोपी पिता को सुनाई आजीवन कारावास और दस हजार अर्थदंड की सजा
- " खबर सच है"
- 29 Mar, 2025
खबर सच है संवाददाता खटीमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू मुंडे ने पुत्र की हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास के साथ ही दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 25 नवंबर 2022 को नेतराम […]
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