Uttarakhand government bans strike of transport corporation for a period of six months

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन ने छः माह की अवधि तक परिवहन निगम की हड़ताल पर लगाई रोक  

खबर सच है संवाददाता देहरादून। शासन ने परिवहन निगम को अति आवश्यकीय सेवा मानते हुए हड़ताल पर रोक लगा दी है। चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।अतएव राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अतिआवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 30 वर्ष 1966) की […]

Read More