लूट की झूठी सूचना देने वाले को पुलिस ने हिरासत में लेते हुएपुलिस अधिनियम में की चलानी कार्यवाही 

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता

हल्द्वानी। शुक्रवार देर रात्रि सुभाषनगर हल्द्वानी निवासी एक ब्यक्ति द्वारा पुलिस को 112 में कॉल कर उसकी कार को रोककर क्षतिग्रस्त कर उसमें रखे रूपये व गले की चेन लूटने की झूठी सूचना पर पुलिस ने उक्त ब्यक्ति को हिरासत में लेते हुए उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम में चलानी कार्यवाही की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कॉलर गर्वित पन्त पुत्र मनोज कुमार पन्त निवासी सुभाषनगर हल्द्वानी जिला नैनीताल ने डायल 112 में सूचना दी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गैस गोदाम रोड़ पर उसकी कार को रोककर क्षतिग्रस्त कर उसकी कार में रखे 3 लाख रूपये व गले की चेन लूट ली है। उक्त सूचना पर चौकी प्रभारी आरटीओ संजीत राठौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने पाया की कॉलर अपने साथियों के साथ मौजूद मिला और उसका एक साथी उपेन्द्र देउपा पुत्र श्याम सिंह देउपा निवासी रामपुर रोड़ हल्द्वानी से इस बात को लेकर विवाद चल रहा था कि उपेन्द्र देउपा ने कॉलर की कार का शीशा क्यों तोड़ा? दोनों पक्षों के तीक्ष्ण विवाद के कारण उत्तेजित हो रहे उपेन्द्र देउपा को काफी समझाया गया किन्तु वह नही माना और अधिक आक्रोशित होकर फसाद करने लगा। पुलिस टीम द्वारा किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए उपेन्द्र देउपा को धारा-151/107/116 द0प्र0सं0 में हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर मौजूद व्यक्तियों से घटना की जानकारी की गयी तो दोनों पक्षों का काफी समय से मात्र आपसी विवाद होना पाया गया। लूट की सूचना के सम्बन्ध में कॉलर से सख्ती से पूछताछ की गयी तो कालर ने माफी मांगते हुए लूट की सूचना झूठी होना बताया। डायल 112 पर लूट की झूठी सूचना प्रसारित करने पर कॉलर गर्वित पन्त को पुलिस अधिनियम में हिरासत में लेते हुए पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत धारा-81(1) में चालान कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। मौके पर मौजूद कार संख्या- यूके 04 एएच-4467 क्रेटा व यूके 04 एजे-0448 स्विफ्ट के कोई कागजात न पाये जाने पर दोनों वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम में सीज किया गया। साथ ही आम जनता से अपील की है कि “डायल 112” आपातकालीन परिस्थिति में जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए है। किसी भी प्रकार की झूठी सूचना पुलिस को किसी जरूरतमंद की सहायता पहुंचाने में बाधक बनती है। यही कोई भी व्यक्ति झूठी सूचना देकर पुलिस के अमूल्य समय का दुरुपयोग करता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  शीशमहल क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोर लापता 

इस दौरान पुलिस टीम में उप निरीक्षक संजीत राठौड़ चौकी प्रभारी आरटीओ, एएसआई शिवेन्द्र सिंह, कांस्टेबल चन्दन सिंह नेगी एवं सुनील आगरी मौजूद रहे।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  बनबसा में कैबिनेट के 24 बड़े फैसले: नजूल भूमि नियमितीकरण एवं ₹200 करोड़ की स्किल डेवलपमेंट योजना को मंजूरी
Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: crime news Haldwani news The police took into custody the person who gave false information about the robbery and took action under the Police Act Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर धामी ने की बाबा विश्वनाथ की पूजा-अर्चना 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    उत्तरकाशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा में 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी स्थित पौराणिक काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, […]

Read More
उत्तराखण्ड

देर रात कांपा उत्तराखंड : 4.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप से घरों से बाहर भागे लोग 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    देहरादून। उत्तराखंड की धरती एक बार फिर से भूकंप के झटकों से डोली है। देर रात चमोली, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर समेत तमाम जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके लगते ही लोग घरों से बाहर […]

Read More
उत्तराखण्ड

चलती बस में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में बड़ा फैसला, आरोपी शुभम को 3 साल की सजा   

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  नैनीताल। चलती बस में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के करीब चार साल पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने आरोपी शुभम सक्सेना को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, घटना का वीडियो […]

Read More