यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने लिए ठोस निर्णय, घंटाघर और परेड मैदान के आसपास दो किमी क्षेत्र तक बिना जीपीएस सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन रहेगा प्रतिबंधित  

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खबर सच है संवाददाता

देहरादून। शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन विभाग ने घंटाघर और परेड मैदान के आसपास दो किमी क्षेत्र में बिना जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने यह निर्णय लेते हुए कहा कि इस क्षेत्र में अब सिर्फ वही यात्री वाहन संचालित होंगे, जिनमें जीपीएस लगा होगा। घंटाघर से दिलाराम चौक, सर्वे चौक, बिंदाल पुल, आराघर चौक व सहारनपुर चौक तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। 

गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक के कुछ निर्णय गुरुवार को राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद सार्वजनिक कर दिए गए। प्राधिकरण के सचिव/आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने इस संबंध में बताया कि यातायात सुधार को लेकर बड़े कदम उठाए गए हैं। पुलिस-प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित स्थल, चौक-चौराहे एवं मार्गों पर यात्री वाहन का संचालन होने पर वाहन का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर भी वाहन का परमिट निरस्त किया जाएगा। घंटाघर की परिधि में जीपीएस की शर्त के बाद अब सिटी बस, निजी बस, टैक्सी, आटो, विक्रम, मैक्सी आदि का संचालन केवल उसी सूरत में होगा, जब वाहन पर जीपीएस लगा होगा। इसके अलावा जोगीवाला-बद्रीपुर-नवादा-डिफेंस कालोनी-रिस्पना-आराघर-प्रिंस चौक-दर्शनलाल चौक-परेड ग्राउंड मार्ग पर संचालित ओमनी टाटा-मैजिक के आवंटित परमिट में 50 प्रतिशत वाहन इसी मार्ग पर चलेंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत वाहन परेड मैदान-सुभाष रोड-मोहकमपुर-नवादा तक चलेंगे। यही शर्त परेड ग्राउंड-सर्वे चौक-नैनी बेकरी-दिलाराम-कंडोली-आइटी पार्क मार्ग पर संचालित वाहनों के लिए भी रहेगी। जिन 18 मार्गों पर ओमनी टाटा-मैजिक के परमिट दिए गए थे, उनमें यदि संचालक अपना परमिट बदलना चाहता है तो वह शासन से 19 नए मार्ग स्वीकृत होने के बाद ही दोबारा आवेदन कर सकेगा। पहले आओ-पहले पाओ के तहत नए परमिट आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण की ओर से जनपद उत्तरकाशी में वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने और टिहरी में नए मार्गों को वाहन संचालन के लिए खोले जाने के निर्णय को भी शासन ने स्वीकृति दे दी है। घंटाघर व इसके आसपास के क्षेत्र में कोई यात्री वाहन एक दिन में कितनी बार संचालित हो रहा, इस संबंध में अब पूरी जानकारी परिवहन विभाग के पास रहेगी। जीपीएस से परिवहन विभाग हर वाहन की निगरानी कर सकेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन का संचालन परमिट की शर्तों के अनुसार हो रहा है या नहीं। यात्री सुविधाओं में वृद्धि के लिए परिवहन विभाग ने थ्री-प्लस-वन व फाइव-प्लस-वन यात्री क्षमता वाले आटो के नए परमिट देने का निर्णय लिया है। इनमें हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर व ऋषिकेश में थ्री-प्लस-वन व फाइव-प्लस-वन यात्री क्षमता वाले सीएनजी आटो, देहरादून में थ्री-प्लस-वन यात्री क्षमता वाले सीएनजी आटो, जबकि हरिद्वार क्षेत्र के पथरी में थ्री-प्लस-वन व फाइव-प्लस-वन यात्री क्षमता वाले आटो व टेंपो के परमिट दिए जाएंगे। झबरेड़ा में फाइव-प्लस-वन व सिक्स-प्लस-वन यात्री क्षमता वाले आटो-टेंपो के परमिट दिए जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश सीमा तक संचालित होंगे।

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हरिद्वार में देवपुरा अग्रसेन चौक-ऋषिकुल-शंकराचार्य चौक-चंडीपुल-श्यामपुर कांगड़ी-गैंडीखाता-लालढांग मार्ग पर मिनी बसों के परमिट दिए जाएंगे। देहरादून में प्रेमनगर-बडोवाला-शिमला बाईपास-आइएसबीटी मार्ग पर मिनी बसों के 11 परमिट दिए जाएंगे। देहरादून के रायपुर-बालावाला में नौ नए मार्गों पर कलस्टर के हिसाब से बसों के संचालन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। देहरादून शहर में 19 नए मार्गों पर मिनी या ओमनी बसों के संचालन का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है।

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TAGS: dehradun news operation of public passenger vehicles without GPS will be banned for two km area around the clock tower and parade ground The Transport Department has taken concrete decisions to improve the traffic system Uttrakhand news

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