खबर सच है संवाददाता
राजकोट। राजकोट जिले की अदालत ने लड़के को एक नाबालिग लड़की को 34 बार चाकू मारने का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। दरअसल लड़की ने आरोपी का प्रेम प्रस्ताव खारिज कर दिया था, इस बात से लड़का काफी खफा था जिसके चलते ही उसने लड़की को 34 बार चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया।
राजपुर जिले में जेतपुर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश आर आर चौधरी की अदालत ने 26 साल के जयेश सरवैया को 11वीं क्लास की एक स्टूडेंड को 34 बार चाकू से वार करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। 11वीं क्लास की लड़की पर लड़के ने सिर्फ इसलिए ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए क्यों कि उसको उसका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। ना कहना की सजा लड़की को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक आरोपी जयेश ने लड़की के भाई को भी हमला कर घायल कर दिया था। दरअसल लड़की के भाई ने मार्च 2021 में हुए हमले के दौरान बीच-बचाव करने की कोशिश की थी। जिसके बाद सनकी लड़के ने उसे भी घायल कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक जनक पटेल के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि यह केस निर्भया मामले जैसा ही है। साथ ही उन्होंने बताया कि दोषी जयेश को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।