विजिलेंस कोर्ट ने सहायक अभियंता को सुनाई तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा  

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

हल्द्वानी। विजिलेंस कोर्ट ने वर्ष 2016 में रिश्वत के मामले में निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग खटीमा के सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला को सजा सुनाई है।

विजिलेंस कोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी 2016 को शिकायतकर्ता मो0 रियाज पुत्र अखलाक अहमद, निवासी ग्राम सरकड़ा तहसील सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा सतर्कता अधिष्ठान में शिकायती पत्र इस आशय का दिया गया कि उसके द्वारा वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत नानकमत्ता डिग्री कालेज से लेकर मेन रोड तक निर्माण कार्य कराया गया था, जिसके शेष राशि का भुगतान करने की एवज में चन्द्र सिंह रौतेला द्वारा पचपन हजार रुपए रिश्वत की मांग की गयी है, शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी की ट्रैप टीम द्वारा अभियुक्त चन्द्र सिंह रौतेला को पचपन हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार धारा 7/13 (1) डी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 ) 1988 का अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। विवेचना के दौरान सतर्कता अधिष्ठान के अभियोन अधिकारी श्रीमती दीपारानी द्वारा की गयी कुशल पैरवी के फलस्वरूप आज अपर सेशन न्यायाधीश, हल्द्वानी, जिला नैनीताल नीलम रात्रा द्वारा अभियुक्त चन्द्र सिंह रौतेला को दोषी पाते हुये भ0नि0अधि0 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। भ्र0नि0अधि0 ) 1988 की धारा 7/13 (1) डी सपठित धारा 13 (2) में, पाँच वर्ष का कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Haldwani news Uttrakhand news Vigilance Court sentenced the Assistant Engineer to three years rigorous imprisonment along with a fine of twenty five thousand rupees

More Stories

उत्तराखण्ड

संदिग्ध मौत का सनसनीखेज खुलासा : प्रेम संबंध के चलते पत्नी ने ही प्रेमी संग मिल कराई पति की हत्या 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    काशीपुर। ऊधमसिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में टेंट कारोबारी संजीव कुमार की संदिग्ध मौत का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस घटना को शुरुआत में सड़क हादसा माना जा रहा था, वह जांच आगे बढ़ने पर हत्या निकली। पुलिस के मुताबिक मृतक की […]

Read More
उत्तराखण्ड

गोरापड़ाव में हथियारबंद बदमाशों का धावा: खुद को SOG बताकर 8 लाख कैश, सोना और 12 मोबाइल लूटे 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –     खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। गोरापड़ाव क्षेत्र में बुधवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने खुद को एसओजी पुलिस टीम बताकर एक ऑफिस में धावा बोल दिया। करीब 10-12 बदमाशों ने तमंचे के दम पर वहां मौजूद लोगों को डराया और करीब 8 लाख रुपये नकद, सोने की अंगूठियां, 2 […]

Read More
उत्तराखण्ड

दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत के साथ पांच लोग गंभीर रूप से घायल  

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून।  यहां बुधवार (आज ) सुबह मणिमाई मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।   प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में पिकअप वाहन का पिछला पहिया अचानक निकलने के बाद वह अनियंत्रित होकर […]

Read More