विजिलेंस कोर्ट ने सहायक अभियंता को सुनाई तीन वर्ष कठोर कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा  

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

हल्द्वानी। विजिलेंस कोर्ट ने वर्ष 2016 में रिश्वत के मामले में निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग खटीमा के सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला को सजा सुनाई है।

विजिलेंस कोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी 2016 को शिकायतकर्ता मो0 रियाज पुत्र अखलाक अहमद, निवासी ग्राम सरकड़ा तहसील सितारगंज जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा सतर्कता अधिष्ठान में शिकायती पत्र इस आशय का दिया गया कि उसके द्वारा वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत नानकमत्ता डिग्री कालेज से लेकर मेन रोड तक निर्माण कार्य कराया गया था, जिसके शेष राशि का भुगतान करने की एवज में चन्द्र सिंह रौतेला द्वारा पचपन हजार रुपए रिश्वत की मांग की गयी है, शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सतर्कता सेक्टर हल्द्वानी की ट्रैप टीम द्वारा अभियुक्त चन्द्र सिंह रौतेला को पचपन हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार धारा 7/13 (1) डी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 ) 1988 का अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। विवेचना के दौरान सतर्कता अधिष्ठान के अभियोन अधिकारी श्रीमती दीपारानी द्वारा की गयी कुशल पैरवी के फलस्वरूप आज अपर सेशन न्यायाधीश, हल्द्वानी, जिला नैनीताल नीलम रात्रा द्वारा अभियुक्त चन्द्र सिंह रौतेला को दोषी पाते हुये भ0नि0अधि0 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष का कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया। भ्र0नि0अधि0 ) 1988 की धारा 7/13 (1) डी सपठित धारा 13 (2) में, पाँच वर्ष का कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

यह भी पढ़ें 👉  राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत के गृह विज्ञान विभाग द्वारा "मोटे अनाज व उनके पोषकमान" विषय पर आयोजित हुई निबंध प्रतियोगिता 

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Haldwani news Uttrakhand news Vigilance Court sentenced the Assistant Engineer to three years rigorous imprisonment along with a fine of twenty five thousand rupees

More Stories

उत्तराखण्ड

पॉक्सो में आरोपित बोरा के घरों की पुलिस ने की कुर्की करते हुए सामान पहुंचाया लालकुआं कोतवाली

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता  हल्द्वानी। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे भाजपा से निष्कासित नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं के अध्यक्ष मुकेश बोरा के पैतृक घर समेत दोनों घरों की पुलिस ने शुक्रवार को कुर्की करते हुए दोनों घरों से सारा सामान लालकुआं कोतवाली पहुंचा दिया है। […]

Read More
उत्तराखण्ड

सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने की प्रेस वार्ता, गिनाई सरकार की उपलब्धियां

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –        खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शुक्रवार (आज) सर्किट हाउस काठगोदाम में सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता कर केन्द्र सरकार द्वारा आमजनमानस के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे विस्तृत जानकारी दी।    इस टम्टा ने कहा […]

Read More
उत्तराखण्ड

विद्युत यांत्रिक खण्ड लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता को विजिलेंस ने दस हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –      खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। विजिलेंस की टीम ने विद्युत यांत्रिक खण्ड लोक निर्माण विभाग भीमताल के सहायक अभियन्ता को दस हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।   विजिलेंस के अनुसार शुक्रवार (आज) 20 सितंबर को पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, सेक्टर २ हल्द्वानी नैनीताल […]

Read More