जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को वर्चुअल रैली और वर्चुअल वोटिंग के विकल्प पर 12 जनवरी तक जबाब दाखिल करने को कहा

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में विधान सभा के चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए है। न्यायालय ने आयोग को वर्चुअल रैली और वर्चुअल वोटिंग का विकल्प रखने को कहा है। कोर्ट ने आयोग को इसको लेकर 12 जनवरी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट 0.11 से बढ़कर 1.90 प्रतिशत हो गया है।
कोर्ट को ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक व् दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून में जनसभा के बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए है। कहा कि रैलियो से कोरोना फैलने के आसार बढ़ गए है।

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मामले के अनुसार अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में पूर्व से विचाराधीन सचिदानन्द डबराल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सम्बन्धी जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर एक प्राथर्ना पत्र पेश किया। जिसमें उनके द्वारा कहा है कि इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है । इनके द्वारा कोविड के नियमो का उल्लंघन किया जा रहा है। अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% से अधिक तेजी से फैल रहा है और इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए। याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें, साथ ही अदालत से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई थी । उन्होंने यह भी कहा है कि विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं इस सम्बंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं।

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