16 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा  

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हल्द्वानी। बुधवार को विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर ने फैसला सुनाते हुए 10वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 

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मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीया किशोरी एक जून की रात एक से दो बजे के बीच घर से कहीं चली गई थी। इस दौरान जांच में सामने आया कि उसे गौरव शर्मा निवासी नानकमत्ता, यूएस नगर नाम का युवक अपने साथ ले गया है। इसके बाद दो जून को पीड़िता के पिता ने आरोपी गौरव के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और मेडिकल के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। 16 जुलाई 2022 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। प्रतिकर के रूप में पीड़िता को चार लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।

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