धार्मिक स्थानों पर निर्धारित डेसिबल से अधिक की ध्वनि पर प्रतिबंध को धर्म गुरुओं एवं बैंकट हॉल स्वामियों के साथ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सभा 

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हल्द्वानी। एसपी सिटी हल्द्वानी डॉ श्री जगदीश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी रिचा सिंह, क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी शान्तुन पाराशर  की अध्यक्षता एवं उपस्थिति में कोतवाली हल्द्वानी के सभागार में क्षेत्र में स्थित मंदिर के पुजारी, मस्जिद के इमाम, गुरुद्वारा के ग्रन्थी/ प्रबंधक, चर्च के पादरी, बैंकट हॉल/ डीजे प्रबंधों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी में वर्ष 2018 में माननीय न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका में धार्मिक स्थलों में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर निर्धारित डेसीबल से अधिक की ध्वनि पर प्रतिबंध एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु विचार विमर्श किया गया। विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किये जाने का आश्वासन देने के साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा टीम गठित कर निरीक्षण की संस्तुति की गई। डीजे बैंकट हॉल संचालकों को निर्देशित किया गया कि यदि किसी के द्वारा रात्रि के समय 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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इस दौरान चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा के  धर्म गुरुओं के साथ-साथ डीजे /बैंकट हॉल के संचालक व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी मनोज रतूड़ी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा प्रमोद पाठक, थानाध्यक्ष काठगोदाम विमल मिश्रा, थानाध्यक्ष मुखानी सुशील कुमार समस्त चौकी प्रभारी, अभिसूचना इकाई  अधिकारी/ कर्मचारी मौजूद रहे।

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TAGS: Haldwani news Uttrakhand news

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