नैनीताल। उत्तराखंड पुलिस में आरक्षियों के 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया की आयु सीमा में छूट को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि बिना कोर्ट के आदेश के इसका परिणाम घोषित न किया जाए। हालांकि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इस संबंध में याचिका पर सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई, जिसके आदेश शुक्रवार को जारी किए गए हैं।
मामले के अनुसार चमोली के रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के 2000 पदों के लिए 20 अक्तूबर 2024 को यूके ट्रिपल एससी ने विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और वर्ष 2021-22, 2022-23 के रिक्त 450 पदों को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूर्व में भर्ती न होने से उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने को आयु सीमा में छूट दी जाए। उनका यह भी कहना था कि भर्ती के लिए जो आयु सीमा तय की गई है वह 18 से 22 वर्ष तक है, उसमें संशोधन किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठन सरकार को कई बार प्रत्यावेदन दे चुका है लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए। साथ ही कहा कि यह परीक्षा राज्य सरकार हर साल नहीं कराती है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हेमंत सिंह मेहरा ने बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिलहाल पुलिस आरक्षी भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक ने मामले की स्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होकर कोर्ट को बताई।
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