सेवा के अधिकार अधिनियम दायरे में आयेगी सभी 181 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सेवाएं 

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता

देहरादून। समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और हित में प्रदेश सरकार के कई विभागों से संचालित हो रहीं सभी 181 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने के लिए इन्हें सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा।

सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी शैलेश बगौली ने सभी विभागों से इस संबंध में शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। कई विभागों ने एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस संबंध में निर्देश दे चुके हैं। सीएम के निर्देश के बाद सचिव ने सभी विभागों की समीक्षा की। इस बैठक के जारी कार्यवृत्त के मुताबिक, प्रदेश सरकार के अपणि सरकार पोर्टल में विभिन्न विभागों की 181 सेवाएं हैं। इनमें से कई सेवाएं अपणि सरकार पोर्टल पर प्रदान की जा रही हैं, लेकिन सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं हैं। कुछ प्रमुख विभागों जिनमें आयुष विभाग में चार, चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में 11, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 30, पशुपालन विभाग में चार, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास में सात, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तीन, वन विभाग में आठ और संस्कृत शिक्षक एक सेवा है, जो अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं है। ये सभी विभाग अपने-अपने प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह के भीतर भेज देंगे। केंद्र सरकार से संबंधित योजनाओं के संबंध में विभागीय सचिव केंद्र सरकार के सचिव से संपर्क स्थापित कर प्रस्ताव तैयार कराएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की ज्यादातर कल्याणकारी योजनाएं डीबीटी के माध्यम से संचालित हो रही हैं। इन योजनाओं के ऑनलाइन के साथ सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित होने से इनके प्रति विभागों की कानूनी जवाबदेही बनेगी। एक निश्चित समयावधि में पात्र को डीबीटी सेवा का लाभ उपलब्ध कराना होगा।

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: All 181 direct benefit transfer services will come under the purview of the Right to Service Act dehradun news Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

दिल्ली पुलिस ने एनजीओ संचालक समेत चार अन्य लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता   नई टिहरी। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के एक एनजीओ संचालक सीएसआर के फेर में जेल पहुंच गया।    दिल्ली की एक सेवानिवृत्त बैंकर को छह हफ्ते डिजिटल अरेस्ट कर 22.92 करोड़ की ठगी की रकम में से 2.50 करोड़ इस एनजीओ के खाते में […]

Read More
उत्तराखण्ड

सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर ने बीस हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया दो फॉरेस्ट गार्डों को 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता हल्द्वानी/चम्पावत। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने शनिवार (आज) वन विभाग के दो फॉरेस्ट गार्डों को ₹20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार फॉरेस्ट गार्डों की पहचान दीपक जोशी, पुत्र बसंत बल्लभ जोशी, निवासी ग्राम लटोली, जनपद […]

Read More
उत्तराखण्ड

तेज रफ्तार थार की टक्कर से सड़क किनारे खड़े राह‌गीर की हुई मौत

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता हल्द्वानी। यहां एक तेज रफ्तार थार ने राह‌गीर को रौंद दिया।जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यह भी पढ़ें 👉  रुद्रपुर जिला अस्पताल की पूर्व महिला डाक्टर समेत पांच लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह […]

Read More