पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी ने चार्ज लेते ही अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट  

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पौड़ी गढ़वाल। चार्ज संभालते ही पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने अंकिता हत्याकांड़ मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपित पुलकित आर्या और उसके साथी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डीआइजी व एसआइटी प्रमुख पी रेणुका देवी के नेतृत्व में मामले की जांच जारी है। एसएसपी चौबे ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के दोषियों पर गैंग्स्टर लगने के साथ ही उनकी परिसंपत्तियों की जांच भी की जाएगी।

बताते चलें कि, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के एक महीने बाद आखिरकार 02 दिन पहले ही पौड़ी जिले के डीएम और कप्तान का तबादला कर दिया गया। पौड़ी के डीएम और कप्तान के तबादले के कयास अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही लगाये जा रहे थे। अब जिले की कमान आईएएस आशीष कुमार चौहान को सौंपी गई है। वहीं, नए कप्तान के तौर पर आईपीएस श्वेता चौबे को तैनात किया गया है। ये दोनों ही अफसर अपनी कार्यशैली के माहिर माने जाते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने बताया कि, अंकिता हत्याकांड़ मामले में एसआईटी टीम द्वारा डीआईजी लाइन ऑर्डर पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में पारदर्शिता से विवेचना की जा रही है और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के दिशा-निर्देशन में इस हत्याकांड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। 21 सितंबर 2022 को अंकिता भण्डारी (उम्र-19 वर्ष), पुत्री वीरेन्द्र सिंह भण्डारी, निवासी-ग्राम श्रीकोट, पट्टी नादलस्यूँ तहसील पौड़ी की गुमशुदगी के आधार पर राजस्व पुलिस चौकी उदयपुर तल्ला-2, तहसील यमकेश्वर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियोग की गम्भीरता को देखते हुये जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के आदेश पर विवेचना राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को 22 सितंबर को हस्तान्तरित होकर पुलिस ने सम्बंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसएसपी श्वेता चौबे ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुये सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मणझूला को अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिसके क्रम में अभियुक्त गैंग लीडर पुलकित आर्या, गैंग सदस्य सौरभ एवं अंकित द्वारा अपने होटल/रिजोर्ट में व उसके आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्य कर अनैतिक व्यापार जैसे अपराधों में संलिप्त होकर अवैध रुप से धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर, क्षेत्र में जघन्य अपराधकारित करने की घटना को अन्जाम देकर लोक शान्ति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया गया।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस प्रकरण/अभियोग में तत्परता दिखाते हुये अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया। वर्तमान में अंकिता मर्डर से सम्बन्धित अभियोग की विवेचना SIT द्वारा सम्पादित की जा रही है, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है। 

अभियुक्तों में गैंग लीडर पुलकित आर्य (उम्र-35 वर्ष)  पुत्र विनोद आर्य, निवासी स्वदेशी भवन आर्यनगर, थाना ज्वालापुर हरिद्वार, गैंग सदस्य अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता (उम्र-19 वर्ष) पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी 42 ए, दयानन्द नगरी, थाना ज्वालापुर हरिद्वार एवं सौरभ भाष्कर (उम्र-35 वर्ष) पुत्र शक्ति भाष्कर, निवासी 18 ए, सूरजनगर, थाना ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार सम्मिलित है।

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TAGS: As soon as the Superintendent of Police District Pauri took charge Pauri gadwal news the Gangster Act was imposed on the accused in the Ankita murder case Uttrakhand news

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