नाबालिक बालिका से दुराचार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 25 साल की सजा

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खबर सच है संवाददाता 
 
पिथौरागढ़। यहां गंगोलीहाट क्षेत्र में एक नाबालिक बालिका से दुराचार करने पर न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज ने दोषी को 25 साल की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 
28 नवंबर वर्ष 2023 में पीडब्ल्यू लक्ष्मी भट्ट ने गंगोलीहाट पुलिस को पत्र देकर बताया कि कार्ड संस्था में कांउसिलिंग के दौरान एक बालिका ने शारीरिक शोषण की बात बताई है। जिसमें एक नाबालिक युवक व एक स्थानीय व्यक्ति का नाम सामने आया।पुलिस ने आईपीसी धारा-376,धारा-5 सपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में नरेंद्र सिंह नरी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। उप निरीक्षक आरती ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने बालिका के साथ दुराचार के दोषी नरेंद्र सिंह को धारा-376एबी के तहत 25 साल के कठोर कारावास व 75 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे 5 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने पीडिता की शारीरिक व मानसिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार से सात लाख प्रतिकर दिए जाने के भी आदेश जारी किए हैं।

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TAGS: 25 years imprisonment to the accused Court sentenced 25 years imprisonment to the accused of molesting a minor girl Court Special Sessions Judge (POCSO) pithoragarh news rape of a minor girl uttarakhand news

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