नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ट्रक ड्राइवर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा 

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देहरादून। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ट्रक ड्राइवर को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) डॉ. अर्चना सागर ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में कुल तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि पीड़िता को राज्य सरकार से प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपये दिलाए जाएं।
 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 27 सितंबर 2020 को एक कॉलर ने चाइल्ड हेल्पलाइन को जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्षीय बालिका विकासनगर क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली है। हेल्पलाइन टीम विकासनगर स्थित अस्पताल पहुंची। जहां पीड़िता का मेडिकल किया गया। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि उसके साथ ट्रक ड्राइवर ने यौन शोषण किया। किशोरी का दून में पूर्ण मेडिकल कराने के बाद बालिका निकेतन केदारपुरम में रखा गया। वहां बालिका ने बताया कि घटना से करीब 13 दिन पहले वह अपनी बुआ के यहां कानपुर गई थी। वहां सहेली व बुआ के साथ बाजार गए। वहां से लौटते वक्त ट्रक में सवार हुए। आरोपी ड्राइवर ने पीड़िता को ट्रक में बैठाए रखा और अन्य दोनों को धोखे से छोड़ दिया। एक सप्ताह तक ट्रक में पीड़िता को अपने साथ रखा। इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाए और अपने घर भी लेकर गया। वहां आरोपी की पत्नी भी थी। इसके बाद घर छोड़ने के बहाने विकासनगर क्षेत्र लेकर पहुंचा। जहां आखिरी बार दुष्कर्म कर छोड़ा और फरार हो गया। मामले में पीड़िता के परिजन पुलिस को मिले। 15 अक्तूबर 2020 को विकासनगर कोतवाली केस दर्ज किया गया। अगले दिन आरोपी राहुल शर्मा निवासी शाहपुर कल्याणपुर, विकासनगर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच के बाद 17 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने गुरुवार को मामले में सजा पर फैसला दिया।
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