पत्नी की हत्या के आरोप में अदालत ने पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा   

ख़बर शेयर करें -

खबर सच है संवाददाता

काशीपुर। एडीजे द्वितीय की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साक्ष्य मिटाने के आरोप में भी पति और उसके भतीजे को तीन-तीन साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।

विदित हो कि 12 फरवरी, 2020 की शाम जसपुर पुलिस को अफजलगढ़ रोड स्थित एलबीएस कॉलेज के पास गन्ने के खेत से एक महिला का शव मिला था। मृतका की शिनाख्त जसवीर कौर उर्फ सिमरन कौर पत्नी हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी के रूप में हुई थी। मौके से मृतका का पर्स, मोबाइल, एक जूता, मेकअप का सामान व कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जसवीर की मौत मुंह दबाने की वजह से होना बताई गई थी। मृतका के भाई राजेंद्र सिंह ने अपने जीजा हरविंदर उर्फ हैप्पी, उसके पिता चरणजीत सिंह, देवर हरजीत व तरनजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि आठ फरवरी को जसवीर का अपने पति हैप्पी से झगड़ा हुआ तो हैप्पी ने उसका मोबाइल छीनकर रख लिया। 11 फरवरी की रात हुए विवाद के दौरान हैप्पी ने मुंह दबाकर जसवीर कौर की हत्या कर दी और पिता और भाइयों की मदद से शव को ले जाकर गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति हरविंदर सिंह, ससुर चरणजीत सिंह और तरनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने चौथे आरोपी हरजीत को भी गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन कोतवाल उम्मेद सिंह दानू ने केस की विवेचना कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। वाद का परीक्षण एडीजे द्वितीय की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजे द्वितीय रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति हरविंदर सिंह हैप्पी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी डाला है। अदालत ने हैप्पी व उसके भतीजे तरनवीर सिंह को साक्ष्य मिटाने का आरोपी मानते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी ससुर चरनजीत व हरजीत सिंह को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया।

यह भी पढ़ें 👉  राजकीय बालगृह रोशनाबाद से स्कूल गए तीन बच्चे हुए फरार 

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: Court sentences husband to life imprisonment for murder of wife kashipur news US nagar news Uttrakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी, आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    लक्सर। देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की गयी। जिससे ट्रेन की कोच का शीशा टूट गया। वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर के द्वारा घटना की सूचना कंट्रोल रूम मुरादाबाद को दी गई। सूचना मिलने पर आरपीएफ तत्काल मौके पर […]

Read More
उत्तराखण्ड

राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर मुख्यमंत्री ने रेसकोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग कर दिया स्वच्छता का संदेश 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के पूर्व दिवस पर रेसकोर्स में स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर निगम के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट की शिकायत के लिए बनाए गए […]

Read More
उत्तराखण्ड

जिस उत्तराखंड का सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था वह आज तक नहीं हुआ पूरा  – यशपाल आर्य 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –     खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभ कामनाएं देते हुए कहा कि जिस उत्तराखंड का सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था। वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उत्तराखंड […]

Read More