खबर सच है संवाददाता
कोटद्वार। जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने सुरेंद्र सिंह रावत, राजस्व निरीक्षक चौबटटाखाल् और सुरेंद्र प्रसाद चमोली, राजस्व निरीक्षक लैंसडाउन को उत्तराधिकार के अंतर्गत नियम विरुद्ध दाखिला खारिज करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त प्रकरण की जांच हेतु उप जिलाधिकारी कोटद्वार को जांच अधिकारी नामित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने उक्त कार्मिकों में से सुरेंद्र सिंह रावत को तहसील लैंसडौन तथा सुरेंद्र प्रसाद चमोली को तहसील थलीसैंण संबद्ध किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पौड़ी जिले में जनवरी 2022 में थापली गांव की एक महिला की मौत के बाद उसकी भूमि का दाखिल खारिज का फार्म भरा गया, जिसे बिना जांच के ही राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने स्वीकृत कर दिया, महिला की एक बेटी होने के बावजूद दाखिल खारिज उसके जेठ के बेटे के नाम से चलाया गया। यही नहीं इसके पश्चात 2 सप्ताह के बीच ही व्यक्ति ने वह भूमि किसी और को बेच दी जिसके पश्चात भूमि की रजिस्ट्री के प्रपत्र तहसीलदार के कोर्ट पहुंचे। जहां तहसीलदार चौबट्टाखाल श्रेष्ठ गुनसोला ने पाया कि राजस्व उप निरीक्षक व राजस्व निरीक्षक ने दाखिल खारिज जारी करने में गंभीर लापरवाही दिखाई है। जबकि मृत महिला के नाम दर्ज होने का सही अंकन भी नहीं किया गया है। और दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया, इसके साथ ही अन्य कई खामियां भी पकड़ी गई ।तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद और राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र सिंह रावत को निलंबित कर दिया है। डीएम ने सुरेंद्र प्रसाद चमोली को तहसील थलीसैंण और सुरेंद्र सिंह रावत को तहसील लैंसडौन से संबंध करते हुए पूरे प्रकरण की जांच एसडीएम कोटद्वार को देकर 15 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।