खबर सच है संवाददाता
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी ऐक्ट के तहत नए नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को नोटिस भेजा। इससे पहले 26 और 28 मई को सरकार ने इसी मसले पर ट्विटर को नोटिस भेजा था। ट्विटर की ओर से इन नोटिस के जवाब भी दिए गए थे, जिन्हें मंत्रालय ने संतोषजनक नहीं पाया है।
नोटिस में लिखा है, “महत्वपूर्ण सोशल मीडिया संस्थानों पर लागू होने वाले नए नियम 26 मई, 2021 से प्रभाव में आ गए हैं और इन्हें लागू हुए एक हफ़्ता बीत चुका है, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों पर अमल करने से इनकार किया है। इन नियमों पर अमल न करने के नतीजे ट्विटर को भुगतने होंगे।”
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“नोटिस के मुताबिक़ अगर ट्विटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो आईटी ऐक्ट के सेक्शन 79 के आधार पर उसे इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) प्लेटफॉर्म होने की वजह से मिलनेवाली छूट ख़त्म कर दी जाएगी। नियमावली सात में इसका स्पष्ट ज़िक्र भी किया गया है.” नोटिस के अंत में चेतावनी दी गई है, “26 मई 2021 से लागू होने वाले नियमों की नाफ़रमानी के नतीजे ट्विटर को भुगतने होंगे। हालांकि, सद्भावना के तहत ट्विटर को ये अंतिम नोटिस दिया जा रहा है कि वो आईटी ऐक्ट, 2000 के सेक्शन 79 के तहत नियमों का तत्काल प्रभाव से पालन करे। ऐसा न होने पर आईटी ऐक्ट और भारत के अन्य दंडात्मक क़ानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।”
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