दिल्ली न्यायालय की बाबा को ऊलजलूल बयान से बचने की नसियत।

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नई दिल्ली। मेडिकल ए‍सोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अब उच्च न्यायालय दिल्ली ने बाबा रामदेव को समन जारी करने के साथ ही ऊलजुलूल बयानों से बचने की नसीहत दी है। अदालत ने रामदेव से कहा कि ‘आप कोरोनिल का प्रचार करे, कोई दिक्कत नहीं पर एलोपैथी को लेकर ऐसे बयान देने से बचें।’ मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।अदालत ने इसके अलावा ट्विटर, मीडिया चैनल्‍स समेत कई सोशल मीडिया संस्‍थाओं से भी जवाब तलब किया है।

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बताते चले कि बाबा द्वारा एक वायरल वीडियो में रामदेव एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को बेकार और तमाशा बताते नजर आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भी रामदेव को पत्र लिखा और उनसे बयान वापस लेने को कहा। जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा के विरोध में शिकायती पत्र देने के साथ ही मानहानी की भी बात कही थी। एसोसिएशन ने कहा था कि रामदेव जनता के बीच जो बयान दे रहे हैं, उससे विज्ञान और डॉक्‍टर्स की छवि को नुकसान हो रहा है।
बाबा के खिलाफ कार्यवाही की मांग को देशभर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 1 जून को ‘काला दिवस’ मनाया था।

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TAGS: High court news Ima vs baba ramdev News of baba ramdev Ramdev

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