हाईकोर्ट ने मानसिक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए बनाई गई नीति का ब्यौरा देने के राज्य सरकार को दिए निर्देश 

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नैनीताल। उच्च न्यायालय नैनीताल ने मानसिक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए किए गए प्रयासों एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा देने के निर्देश राज्य सरकार को दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्ष 2018 में परित कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की जानकारी भी देने को कहा है। 

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रामनगर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के विद्यालय यू एस आर इंदू समिति में उत्पीड़न की दो वर्ष पुरानी घटना के संदर्भ में दायर जनहित याचिका पर खंडपीठ ने निर्देश दिए। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हल्द्वानी की रोशनी समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि कोर्ट में शुक्रवार को याचिका की सुनवाई हुई है। याचिका में कहा गया था की रामनगर के दिव्यांग विद्यालय यू एस आर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों का उत्पीड़न किया गया। तब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

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TAGS: High Court directed the state government to give details of the policy made for the rehabilitation of mentally handicapped children High court news nainital news rehabilitation policy of mentally handicapped children Uttrakhand news

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