चारधाम यात्रा पर हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं की संख्या पर लगी बंदिश को हटाया

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पर लगाई गई बंदिश को हटा दिया है। अब जितनी मर्जी संख्या में यात्री चारधामों के दर्शन कर पाएंगे। 

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बता दें कि सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने चारों धाम में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने और दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोकटोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

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मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं, इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए। कहा कि चारधाम यात्रा खत्म होने में कम ही समय बचा है ऐसे में कम संख्या में श्रद्धालुओं के आने से पुरोहितों समेत व्यापारी नाराज हैं। जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वह नहीं आ रहे हैं और होटल की बुकिंग भी कैंसिल की जा रही है जिससे पुरोहितों समेत होटल व्यापारियों के आगे आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

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