नैनीताल/सितारगंज। हाईकोर्ट ने सितारगंज सेंट्रल जेल में पॉक्सो एक्ट में बंद कैदी से मारपीट के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। कोर्ट ने डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसमें शामिल अन्य लोगों के नाम कोर्ट में पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि जेलों में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, जो नियमों के खिलाफ हैं।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधमसिंहनगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने 11 जुलाई को जेल का निरीक्षण किया। 14 जुलाई को पेश रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कैदी सुभान ने उन्हें बताया कि 28 जून को डिप्टी जेलर, कांस्टेबल आदि ने उसके साथ मारपीट की है। इसमें अनिल यादव और सुनील शर्मा का नाम सामने आया है। निरीक्षण में कैदी के शरीर पर कई घाव मिले थे। जेल प्रशासन ने सुभान को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसकी चोट को देखा।
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