सिडकुल कर्मी की हत्या मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 20-20 हजार रुपए जुर्माने के साथ सुनाई आजीवन कारावास की सजा  

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हरिद्वार। सिडकुल कर्मी की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 24 मई 2018 को पश्चिम चंपारण बिहार निवासी प्रमोद पासवान पुत्र गंगाराम पासवान ने सिड़कुल थाने में एक तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा था कि उसका भाई प्रदीप कुमार पासवान सिडकुल की कॉस्मो कंपनी में काम करता था तथा रोशनाबाद में राज नारायण के मकान में किराए पर रहता था। पुलिस ने उसे 22 मई 2018 को सूचना दी थी कि उसके भाई प्रदीप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जिस पर प्रमोद कुमार 24 मई 2018 को हरिद्वार पहुंचा तो उसने अस्पताल की मोर्चरी में अपने भाई प्रदीप का शव देखा तो लगा कि किसी व्यक्ति ने उसके भाई की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद सुरेश मेहतो पुत्र राम प्रसाद निवासी बेगूसराय बिहार, हाल निवासी रोशनाबाद सिडकुल हरिद्वार तथा राज नारायण उर्फ राजकुमार मेहतो पुत्र राम प्रताप निवासी शिवालिक नगर रानीपुर के खिलाफ प्रदीप कुमार की हत्या करने के संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 10 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि आरोपियो ने घटना वाले दिन मृतक प्रदीप पासवान के कमरे में जाकर उसके साथ मारपीट कर उसकी निर्मम हत्या की गई है।

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TAGS: court news haridwar news In the case of murder of a SIDCUL worker the court sentenced two accused to life imprisonment with a fine of Rs 20 Uttrakhand news

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