संशोधित सख्त भू कानून में शहरी क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना जनता के साथ धोखा है – मोहित डिमरी

ख़बर शेयर करें -
 
खबर सच है संवाददाता 
 
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में संशोधित सख्त भू कानून पारित होने के बाद मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भू कानून में हुए संशोधनों को जनता के साथ धोखा बताते हुए अपना पक्ष रखा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति संयोजक मोहित डिमरी ने कहा भू कानून के संशोधित विधेयक में सरकार ने शहरी क्षेत्रों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा है, जबकि सबसे ज्यादा कीमत पर बिकने वाली जमीनें नगरीय क्षेत्रों में हैं। यहां जमीन खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। डिमरी ने कहा कि देहरादून समेत राज्य भर के ऐसे कई जिले हैं, जहां कोई भी बाहरी व्यक्ति बेतहाशा जमीन खरीद सकता है। इतना ही नहीं केदारनाथ, बदरीनाथ और गंगोत्री नगर पंचायत क्षेत्र में भी जमीन खरीदने की छूट दी गई है। यह कानून सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। इसके तहत बाहरी व्यक्ति 250 मीटर जमीन खरीद सकता है।

 

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में अभी चार दिन तक भारी बारिश का हाई अलर्ट 

मोहित डिमरी ने कहा शहरों में जमीन खरीदने की कोई लिमिट नहीं रखी गई है, जबकि राज्य निर्माण के बाद से शहरी क्षेत्र की बेशकीमती जमीनों को भू माफिया खुर्द बुर्द कर चुके हैं। संघर्ष समिति ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि खरीदने का एक ही कानून बनाये जाने की मांग की। उन्होंने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को भूमि कानून से बाहर रखने पर भी आपत्ति जताई है।कहा कि सरकार की मंशा उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलना है। जिससे पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की अस्मिता को खत्म किया जा सके। समिति ने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति इसे लेकर जनता के बीच जाएगी और एक बार फिर से जनता को आंदोलन के जरिए लामबंद किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  फूलगढ़ स्थित पथरेश्वर मंदिर दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा 
ADVERTISEMENTS Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: dehradun news Keeping urban areas out of the scope of this law in the amended strict land law is a betrayal to the public - Mohit Dimri The amended strict land law is a betrayal to the public urban areas are out of the scope of this law uttarakhand news

More Stories

उत्तराखण्ड

उत्तराखंड में अभी चार दिन तक भारी बारिश का हाई अलर्ट 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता  देहरादून। मौसम विभाग ने 25 से 28 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज से अति तेज वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 27 और 28 जुलाई को मौसम सबसे अधिक प्रभावी रहने की संभावना […]

Read More
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक रूप से उगते भांग के पेड़ : जानिए इसके उपयोग, कानून और सच्चाई

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में भांग के पौधे बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पौधा केवल नशे से जुड़ा विषय नहीं है? भांग का उपयोग पारंपरिक रूप से रेशा (फाइबर), औषधीय अनुसंधान, बीज, तेल और कई अन्य उत्पादों में […]

Read More
उत्तराखण्ड

शैमफोर्ड स्कूल में एनसीसी सीनियर डिवीजन/विंग नामांकन हेतु भर्ती आयोजित 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –    खबर सच है संवाददाता    हल्द्वानी।शैमफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनसीसी सीनियर डिवीजन/विंग सत्र 2026-27 में नामांकन हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर 78 यूके बटालियन एनसीसी, हल्द्वानी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पुनीत लेहल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में नायब सूबेदार अनिल सिंह (सेना मेडल), […]

Read More