कुमांऊ मण्डल आयुक्त ने ग्रीन बैल्ट और असुरक्षित क्षेत्र में सर्वे कर अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के प्राधिकरण सचिव को दिए निर्देश  

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नैनीताल। कुमांऊ मण्डल आयुक्त ने एक सप्ताह में नैनीताल में ग्रीन बैल्ट और असुरक्षित क्षेत्र में सर्वे कर अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के सचिव जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए है। 

आयुक्त कुमाऊं मण्डल दीपक रावत ने अवैध निर्माण की जानकारी सचिव जिला विकास प्राधिकरण को न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सचिव को अवैध निर्माणों की जानकारी न होना एक गम्भीर मामला है। मल्लीताल क्षेत्र के राजमहल कम्पाउन्ड में एकल आवासीय भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी, परन्तु स्थल पर व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा था। इसके साथ ही अयारपाटा क्षेत्र के स्टाबरी लॉज काशीपुर हाउस में ग्रीन बैल्ट में हो रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया था। प्राधिकरण से नक्शा पारित किए बगैर दोनों निर्माण कार्य किये जा रहे थे।

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कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि नैनीताल में अवैध निर्माण की जानकारी सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को ना होना एक गम्भीर मामला है। विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से 1995 से नैनीताल में व्यावसायिक निर्माण पर प्रतिबंध है। मण्डलायुक्त ने नैनीताल में असुरक्षित क्षेत्र और ग्रीन बैल्ट की वर्ष 2015 एवं वर्तमान की गूगल इमेज का परीक्षण कर, वर्ष 2015 से वर्तमान तक ग्रीन बैल्ट और असुरक्षित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण की विस्तृत आख्या देने के निर्देश सचिव, जिला विकास प्राधिकरण को दिए है।

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TAGS: Green belt and unsafe areas Kumaon divisional commissioner gave instructions to the authority secretary to identify illegal constructions by surveying in green belt and unsafe areas nainital news Uttrakhand news

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