खबर सच है संवाददाता
नई दिल्ली। देश में बने नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी मिल सकती है। इधर केंद्र सरकार ने ट्रैवलिंग अलाउंस यानी टीए क्लेम सब्मिशन की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है। मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर टीए क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी जिसे बढ़ाने के लिए सरकार को कई सरकारी विभाग बोल रहे थे। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है।
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नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं कराया जा सकेगा। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए, इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। टेक होम सैलेरी कम हो सकती है और पीएफ का अमाउंट बढ़ सकता है। नया वेतन कोड लागू हो जाने के बाद नियोक्ताओं को सीटीसी का 50 फीसदी मूल वेतन के रूप में कर्मचारी को देना होगा, इससे पीएफ और ग्रैच्युटी जैसे अन्य घटकों के लिए कर्मचारियों का योगदान बढ़ जाएगा।
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