खबर सच है संवाददाता
चंपावत। जनपद अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-09 में (ककराली गेट से घाट तक) रात्रि में वाहन संचालन हेतु जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा 18 मार्च 2023 से सर्व ऋतु मोटर मार्ग के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ दिशानिर्देशों के साथ रात्रि में यातायात संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस विभाग द्वारा ककरालीगेट, चल्थी, बनलेख एवं लोहाघाट में वाहन चालकों की एल्कोमीटर में नियमित जांच की जाएगी, साथ ही वाहनों की ओवरलोडिंग एवं यात्री वाहनों में अनुमन्य क्षमता से ज्यादा वाहनों को किसी भी दशा में वाहन संचालन हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग-09 से मिलने वाले ब्रांच मोटर मार्ग यथा सुखीढाग-डाण्डा मीनार, अमोड़ी- खटोली, धौन- दियुरी, सुखीढांक-श्यामलाताल, बनलेख-ललुवापानी मोटर मार्ग में पुलिस विभाग द्वारा रात्रि में बैरियर स्थापित किए जाएंगे। तथा विशेष परिस्थितियों में ही रात्रि में संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा 18 मार्च से रात्रि में राष्ट्रीय राजमार्ग निरंतर गश्त की जाएगी।सुखिढांग, चल्थी, बाराकोट, लोहाघाट क्षेत्रों में 24*7 की तर्ज पर एंबुलेंस की तैनाती में जीवन रक्षक औषधि, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक सामग्री आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत क्रियाशील रहेंगी। इसके साथ ही 18 मार्च से रात्रि में यातायात संचालन के दृष्टिगत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर एवं उप जिलाधिकारी पूर्णागिरि, चंपावत, लोहाघाट द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चालकों की सघन चेकिंग की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित अधिकारी संयुक्त रूप से रात्रि में यातायात संचालन की जांच आख्या जिलाधिकारी को एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।