लोगों की सेहत से खिलवाड़ पड़ा भारी, 17 मामलों में ₹3.45 लाख का जुर्माना  

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हल्द्वानी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ पर नैनीताल जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दूध-खोया में मिलावट, एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने, गंदगी में खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा जरूरी लाइसेंस या पंजीकरण नहीं होने जैसे मामलों में 17 मामलों की सुनवाई के बाद कुल 3 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) नैनीताल विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की। इन मामलों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं।

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प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, SF Foods प्राइवेट लिमिटेड, पंतनगर पर दो अलग-अलग मामलों में 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरताज अली पर 30 हजार रुपये, जबकि एमएम होटल्स लिमिटेड और मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की कैंटीन/मेस से जुड़े मामले में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।इसके अलावा मित्रा दा चाप पर 20 हजार रुपये, आसिफ चिकन शॉप और न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। न्यू हजारा एंड कंपनी, मनोज स्वीट्स, राजेंद्र प्रसाद और माधवी जनरल स्टोर पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, सुखवंत सिंह, सरोज, वैष्णवो डेयरी, आरके मटन एंड चिकन शॉप और लक्ष्मण सिंह बिष्ट से जुड़े मामलों में 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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दूध, खोया और अन्य खाद्य पदार्थ रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं।ऐसे में मिलावट, एक्सपायरी सामान और गंदगी में तैयार भोजन लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्यकारोबार में नियमों कापालन सुनिश्चित करना और आम लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

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खाद्य कारोबारियों के लिए जरूरी है कि वे साफ-सफाई बनाए रखें, खाद्य सामग्री की एक्सपायरी तारीख का ध्यान रखें और वैध लाइसेंस व पंजीकरण के साथ कारोबार करें। आखिरकार, लोगों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है।

सेहत से खिलवाड़ करने वाली 17 फर्में

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