सेवा अधिकरण ने एसएसपी व आईजी के आदेश किए निरस्त 

ख़बर शेयर करें -

 

खबर सच है संवाददाता
 

‘तथाकथित सिफारिश’ के आधार पर दंड देना अनुचित — ट्रिब्यूनल

काशीपुर। उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) की नैनीताल पीठ ने पुलिस कांस्टेबल दिनेश कुमार के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) उधमसिंह नगर और पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कुमाऊं द्वारा पारित दंडात्मक आदेशों को निरस्त करते हुए स्पष्ट कहा कि याची को जिस सिफारिशी पत्र के आधार पर दंडित किया गया, उसमें उल्लिखित स्थान पर वह पहले से ही तैनात था। अतः अनुशासनहीनता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री आवास में मंत्रीगण, विधायक एवं अधिकारियों व प्रदेशभर से आए लोगों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर दी दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

याची की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन ने अधिकरण में याचिका संख्या 21/2024 दायर की थी। याचिका में उल्लेख किया गया कि वर्ष 2021 में उधमसिंह नगर में तैनाती के दौरान विधायक डॉ. प्रेम सिंह राणा का एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण की अनुशंसा की गई थी। पत्र के आधार पर एसएसपी ने जांच कराई और रिपोर्ट में बिना स्वतंत्र साक्ष्यों व याची का पक्ष सुने उसे दोषी ठहरा दिया। इसके आधार पर मार्च 2022 में याची की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि दर्ज कर दी गई। याची की अपील आईजी कुमाऊं ने भी जुलाई 2023 में खारिज कर दी। इसके बाद ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई। अधिवक्ता नदीम उद्दीन ने तर्क दिया कि अनुशंसा पत्र जिस स्थान की थी, वहां याची पहले ही तीन माह पूर्व से कार्यरत था, जिससे स्पष्ट है कि कोई सिफारिश नहीं कराई गई थी। अधिकरण के सदस्य कैप्टन आलोक शेखर तिवारी की पीठ ने याची के पक्ष में निर्णय देते हुए एसएसपी और आईजी के आदेशों को निरस्त कर दिया। साथ ही निर्देश दिए कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिवस के भीतर याची की चरित्र पंजिका से दंडात्मक प्रविष्टि हटाई जाए और समस्त सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।

यह भी पढ़ें 👉  बच्चे चोरी के आरोप में पुलिस ने डॉक्टर उसके बेटे व तीन महिलाओं समेत छह आरोपियों को किया गिरफ्तार

अधिकरण ने यह भी उल्लेख किया कि इसी मामले में पूर्व में कुछ अन्य पुलिस कर्मियों को भी दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः स्पष्ट है कि यह दंड आदेश भ्रमजनक परिस्थितियों में पारित किए गए थे और इन्हें निरस्त किया जाना ही उचित है।

यह भी पढ़ें 👉  ट्रेडिंग में लाभ कमाने का झांसा देकर सायबर ठगो ने करी 10 लाख रुपये की ठगी 
Ad Ad Ad Ad Ad Ad

लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -

👉 हमारे समाचार ग्रुप (WhatsApp) से जुड़ें

👉 हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज़ को लाइक करें

👉 ख़बर सच है से टेलीग्राम (Telegram) पर जुड़ें

👉 हमारे पोर्टल में विज्ञापन एवं समाचार के लिए कृपया हमें [email protected] पर ईमेल करें या +91 97195 66787 पर संपर्क करें।

TAGS: kashipur news Orders of SSP and IG cancelled Service Tribunal cancelled the orders of SSP and IG Service Tribunal's decision udham singh nagar news uttarakhand news उत्तराखण्ड न्यूज उधमसिंह नगर न्यूज एसएसपी व आईजी के आदेश किए निरस्त काशीपुर न्यूज सेवा अधिकरण का फैसला

More Stories

उत्तराखण्ड

जिस बेटे की सलामती को माँ ने घर में करवाई पूजा उसी ने कर दी चाकू से वार कर हत्या

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 मकान नंबर 3384 में दीपावली की सुबह जहां लोग पर्व की तैयारी कर रहे थे वहीं एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी है और घर से फरार हो गया है। बाद में पुलिस ने उसे सोनीपत से गिरफ्तार कर […]

Read More
उत्तराखण्ड

मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक कर कहा ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को जनांदोलन के रूप में आगे बढ़ाने को 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास से भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और संगठन के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाओं एवं […]

Read More
उत्तराखण्ड

डिलीवरी के कुछ दिन बाद महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा 

ख़बर शेयर करें -

ख़बर शेयर करें –  खबर सच है संवाददाता देहरादून। यहां 26 वर्षीय महिला की डिलीवरी के कुछ दिन बाद दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।मामला आराघर स्थित मदर केयर निजी अस्पताल से जुड़ा है।  जानकारी के अनुसार, ज्योति प्रज्वल (26) निवासी लखीबाग ने 29 […]

Read More