खबर सच है संवाददाता
बरेली। युवाओं को नशा परोसकर करोड़ों रुपये की संपत्ति जोड़ने वाले तस्करों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने तस्कर तैमूर खां उर्फ भोला की 13.50 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के आदेश कुछ दिन पूर्व ही दिए थे। बुधवार को फरीदपुर तहसील की टीम ने तैमूर उर्फ भोला की कोठियों के साथ दो गांवों की भूमि को कब्जे में ले लिया। खेत में सरकारी भूमि होने का बैनर भी लगा दिया। पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम ने संपत्ति को चिन्हित कर उसे सफेमा के तहत कब्जे में लिया है। उसकी संपत्ति की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को थाना पुलिस एवं राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम वेहरा के स्मैक तस्कर तैमूर उर्फ भोला की ग्राम अमरेख एवं ग्राम ढढ़रूआ में भूमि पर कब्जा किया। 1 लाख का इनामी स्मैक तस्कर दिल्ली कोर्ट में सिलेंडर कर जेल चला गया था। उसकी करोड़ों की संपत्ति की जांच कराई गई थी। जांच में स्मैक की काली कमाई से सामने करोड़ों की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति जिलाधिकारी ने दी।
पुलिस टीम व राजस्व विभाग टीम ने गांव बेहरा पहुंचकर स्मैक तस्कर भोला उर्फ तैमूर की गांव में बनी दोनों कोठियां सील कर दीं और गांव में डुगडुगी पिटवा में उसकी जमीन कब्जे में ले ली। वहीं नगर के मोहल्ला ऊंचा निवासी मेराज की संपत्ति की जांच की कार्यवाही प्रगति पर है। उसके स्मैक तस्करी में शामिल होने की बात सामने आई तो पुलिस ने मुकदमे में उसका नाम भी शामिल कर लिया था और अब उसके खिलाफ भी उसकी संपत्ति की जांच करने की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है।
जिलाधिकारी ने अपने न्यायालय में चल रहे वाद संख्या 1228/2021 सरकार बनाम तैमूर खां उर्फ भोला वादी के तहत धारा 14(1)ए अधिनियम गिरोबन्द एवं आसमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में सुनवाई कर कुछ दिन पहले ही फैसला सुनाया। जिसमें तैमूर खां उर्फ भोला द्वारा अर्जित की गई अपने रिश्तेदारो आदि के नाम 13 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति को जप्त करने के आदेश दिए। अपराधी तैमूर खां उर्फ भोला अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार समय-समय पर आर्थिक लाभ के लिए मादक पदार्थ की तस्करी (स्मैक) जैसे अपराधिक कृत्य किए गए हैं।