किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा 

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देहरादून। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी युवक को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच फरवरी 2022 को सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए एक 17 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को मसूरी एन्क्लेव सेलाकुई के रहने वाले गौरव रावत के खिलाफ शिकायत की थी। उसने बताया था कि वर्ष 2021 में उसकी गौरव सेमुलाकात दोस्तों के माध्यम से हुई थी। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। किशोरी के अनुसार मुकदमा दर्ज होने से छह महीने पहले एक दिन उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। उस दिन घर में वह अपने 13 वर्षीय भाई के साथ अकेली थी। इस बात की जानकारी पता नहीं कैसे गौरव रावत को हो गई। गौरव ने किशोरी को घर के नीचे मिलने के लिए बुलाया और अपने घर ले गया। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह घर आ गई। कुछ दिनों बाद किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो यह बात उसने अपनी मित्र को बताई। उसकी मित्र किशोरी को अस्पताल ले गई तो वहां पता चला कि वह गर्भवती है। किशोरी ने अपना गर्भपात कराना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। इस पर उसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक महिला के माध्यम से गर्भपात कराया। इस महिला को 20 हजार रुपये दिए। ये रुपये उसने अपने दोस्तों से लिए। किशोरी ने यह सब गौरव रावत को बताया और कहा कि वह उसके दोस्तों के पैसे दे दे, लेकिन गौरव ने इन्कार कर दिया और उसे धमकाने लगा। इसके बाद किशोरी की मित्र ने उसे विधिक सेवा प्राधिकरण केअधिकारियों से मिलवाया। उनके माध्यम से किशोरी ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और नियत तिथि पर चार्जशीट दाखिल की। अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सजा सुना दी है।
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TAGS: dehradun news Special fast track court sentenced 20 years rigorous imprisonment to a young man accused of raping a teenage girl Special fast track court sentenced a young man accused of raping a teenage girl to 20 years rigorous imprisonment uttarakhand news

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